Tag: अधिसूचना

  • भारतीय सेना ने संशोधित भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी की

    भारतीय सेना ने संशोधित भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिसूचना जारी की

    समग्र समाचार सेवा
    नई दिल्ली, 17फरवरी।भारतीय सेना ने जूनियर कमीशंड अधिकारी / अन्य रैंक / अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भर्ती रैली से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) आयोजित किया जाएगा।

    ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट (www.joinindianarmy.nic.in ) पर पंजीकरण के लिए अधिसूचना अपलोड कर दी गई है। आवेदनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक खुले हैं, जहां उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं (क्यूआर) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

    भर्ती तीन चरणों में की जाएगी।
    पहले चरण में www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) से गुजरना होगा।

    दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक मापन परीक्षण से गुजरेंगे।

    तीसरे और आखिरी चरण में, चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

    कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) 17 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच पूरे भारत में लगभग 175 -180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए ‘रजिस्टर कैसे करें’ और ‘कैसे अप्लाई करें’ पर शैक्षिक वीडियो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in ) और यूट्यूब परअपलोड कर दी गई है।

    ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (ऑनलाइन सीईई) के लिए शुल्क 500/- रुपये प्रति उम्मीदवार है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा भारतीय सेना द्वारा वहन किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। वे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (ऑनलाइन सीईई) में शामिल होने के लिए स्थानों के पांच विकल्प भी दे सकते हैं।

    बदली हुई प्रक्रिया भर्ती के दौरान उन्नत संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में व्यापक और बेहतर पहुंच होगी। यह भर्ती रैलियों में एकत्रित होने वाली बड़ी भीड़ को भी कम करेगा और चिकित्सा परीक्षा के लिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के अलावा उनके आयोजन में प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं को कम करेगा। इससे प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, लागू करने में आसान और वर्तमान तकनीक को ध्यान में रखते हुए बेहतर होगी।

  • सोशल मीडिया में आरपीएफ में कांस्टेबल के 19800 पदों की फर्जी भर्ती अधिसूचना के संबंध में स्पष्टीकरण

    सोशल मीडिया में आरपीएफ में कांस्टेबल के 19800 पदों की फर्जी भर्ती अधिसूचना के संबंध में स्पष्टीकरण

    समग्र समाचार सेवा
    नई दिल्ली , 10 जनवरी।रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल के 19800 पदों की भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक काल्पनिक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

    यह दोहराया जाता है कि यह खबर फर्जी है और किसी को भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

  • गोपाल शर्मा होंगे मुख्यमंत्री के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, अधिसूचना जारी

    गोपाल शर्मा होंगे मुख्यमंत्री के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, अधिसूचना जारी

    समग्र समाचार सेवा
    शिमला, 17दिसंबर।सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोपाल शर्मा होंगे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) होंगे।

    मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गोपाल शर्मा नादौन में एसडीएम और हमीरपुर में एसी टू डीसी रह चुके हैं।

  • केंद्र ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जारी की जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति की अधिसूचना

    केंद्र ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जारी की जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति की अधिसूचना

    समग्र समाचार सेवा
    नई दिल्ली, 10नवंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति को 11 नवंबर से प्रभावी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया।

    अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. के-I10 19/42/2022-यूएस. I/II दिनांक 09.11.2022 के द्वारा राष्ट्रपति ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ को इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत महंती, मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के पश्चात 11.11.2022 से प्रभावी होगी।

    बता दें कि जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ ने सितंबर 1990 में आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन किया, जहां उन्होंने दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और कानून की अन्य सभी शाखाओं में सक्रिय रूप से अभ्यास किया। उन्हें 21.09.2017 को तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में हाईकोर्ट के न्यायिक न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट में अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान जस्टिस गौड ने 87,957 मामलों का निपटारा किया।

    जस्टिस गौड़ ने 28.10.2021 को त्रिपुरा के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वर्तमान में हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

  • कांग्रेस ने जारी की पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना, 24 से 30 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा नामांकन

    कांग्रेस ने जारी की पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना, 24 से 30 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा नामांकन

    समग्र समाचार सेवा
    नई दिल्ली, 22सितंबर। कांग्रेस ने आज गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी. इसके मुताबिक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को सात दिन के भीतर नामांकन दाखिल करना होगा. जारी अधिसूचना के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा. मतदान की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है और परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को होगी.

    कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी के अध्यक्ष मधुसुधन मिस्त्री ने एक प्रेस नोट के जरिए अधिसूचना की जानकारी दी. इसमें बताया गया कि 24 से 30 सितंबर के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. जिसके बाद एक अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच होगी.
    नामांकन के बाद किसी उम्मीदवार द्वारा अपना नाम वापस लेने की आखिरी तारीख आठ अक्टूबर दोपहर तीन बजे होगी. चुनाव में भाग लेने वाले फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट भी उसी दिन शाम पांच बजे सार्वजनिक की जाएगी.

    मतदान सभी प्रदेश कांग्रेस कमिटी मुख्यालयों में सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होगा. विजेता उम्मीदवार की घोषणा 19 अक्टूबर को मतों की गितनी के तुरंत बाद होगी.

     

  • सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत 2 कार्यदिवसों में बदला जाएगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना- नीरज शर्मा

    सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत 2 कार्यदिवसों में बदला जाएगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना- नीरज शर्मा

    समग्र समाचार सेवा
    चंडीगढ़/फरीदाबाद, 1 सितंबर। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बताया की विधायक बनने के बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सेशन बुलाया था जिसपर उनके द्धारा सभी विधायको से सुझाव मांगे गए थे, जिसपर विधायक नीरज शर्मा ने सुझाव दिया गया था कि सीवर के ढक्कनों को समय रहते नही बदला जाता, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे है। विधानसभा सत्र मार्च 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक नीरज शर्मा का नाम लेकर कहा गया था कि सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत लिया जा रहा है और यह सुझाव नीरज शर्मा जी का था। इसके साथ ही विधायक ने कहा मुख्यमंत्री जी ने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस लेने के लिए विधानसभा में तो कह दिया लेकिन बाद में पता चला की राईट टूँ सर्विस कमीशन के चेयरमैन ही नही है। वर्ष 2021 के विधानसभा बजट सैशन में विधायक नीरज शर्मा ने सदन में आवाज उठाई कि मुख्यमंत्री जी अपने सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस में लेने के लिए कहा था लेकिन राईट टूँ सर्विस का गठन तो कर दिजिए। इसके पश्चात राईट टूँ सर्विस कमीशन का गठन हुआ और श्री टीसी गुप्ता जी को इसका चेयरमैन नियुक्ति की गई लेकिन उसके बावजूद सीवर के ढक्कनों को राईट टूँ सर्विस के तहत नही बदला जा रहा है। यही कारण था की 10 अप्रैल को सै-56 में सीवर के खुले ढक्कन के कारण 24 वार्षिय बैक कर्मी की मुत्यु हो गई और दिनांक 14 अप्रैल को बडखल विधानसभा क्षेत्र मे एक बच्चा सीवर के खुले मैनहोल मे गिर गया यह तो भगवान की कृपा से वह बच गया।

    विधायक नीरज शर्मा ने बताया की उनके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री महोदय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, मुख्य सचिव, चेयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन एंव प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा था कि भविष्य में किसी और माँ के लाल की मृत्यु ना हो इसके लिए शीध्र अति शीध्र सीवरेज के ढक्कनों को राईट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर इसको क्रियान्वन किया जाए। जिसपर अब चेयरमैन, राईट टूँ सर्विस कमीशन से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि सीवर कवर की सेवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचना के लिए 2 कार्य दिवसों की समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जा चुकी है। प्रस्ताव को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जैसे ही मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा इसे मंजूरी देता है सेवा अधिसूचित हो जाएगा।

    विधायक नीरज शर्मा ने बताया की आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई मुख्य सचिव ने 16 अगस्त 2022 करे इसकी अधिसूचना जारी कर दी है अब अगर 2 कार्यदिवसों में सीवर के ढक्कनों को नही बदला जाता तो सम्बन्धित अधिकारी को इसकी सजा मिलेंगी। इससे अब पूर्ण हरियाणा को लाभ होगा।

    इसके अतिरिक्त विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन 16 अगस्त को जारी की है उसमें 42 सेंवाओ को शामिल किया गया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र-14 दिन, जल आपूर्ति एंव मलवहन कनैक्शन-07 दिन, सम्पतिंयो में हस्तातंरण विलेख जारी करना-15, व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, व्यवसाय अनुज्ञप्ति नवीनकरण-12 दिन, गलियों सडको/हरित पटिट्यों/खुले मैदानों से ठोस अपशिष्ट हटाना-02 दिन, स्ट्रीट लाईटस को बदलना-10 दिन, जल रिसाव/मलजल बद/ओवरफलो-2 दिन, सम्पति कर रजिस्टर में स्वामी/अधिभोगी का परिवर्तन मृत्यु की दशा के सिवांए-15 दिन मृत्यु की दशा में सम्पतिकर रजिस्टर में स्वामी/अधिभोगी का परिवर्तन-45 दिन, सडक काटने की अनुमति देना-60 दिन, शहरी स्थानीय निकाय द्धारा संचार और संयोजन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की अनुमति-45 दिन, समुदायिक केन्द्र की बुकिंग-15 दिन, प्रदर्शन प्रयोजन हेतू लांए गए कुते के पजींकरण का प्रमाण पत्र जारी करना-15 दिन, प्रदर्शन प्रयोजन हेतू लांए गए कुते के पजींकरण का नवीनकरण प्रमाण पत्र जारी करना-07 दिन, दस्तावेज की प्रति जारी करने का अनुरोध-15 दिन, मंास की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन, यात्रीभवन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, यात्रीभवन के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, अस्थायी सरंचना के स्थापना की अनुमति-15 दिन, मांस के आयात आयातित मांस की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, आटा चक्की चलाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, आटा चक्की चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, बेकरी के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-15 दिन, बेकरी के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, टेंट हाउस चलाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना-07 दिन, टेंट हाउस चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण जारी करना-07 दिन, नगर धोबी घाटों का उपयोग करने के लिए धोबियों के लिए अनुज्ञप्ति-15 दिन, नगर धोबी घाटों का उपयोग करने के लिए धोबियों के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन, ठेले और रेहडी चलाने का अनुज्ञप्ति-15 दिन, ठेले और रेहडी चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनकरण-07 दिन,वातित जल बर्फ के लिए विनिर्माण और आइस्क्रीम कारखाने के लिए अनुज्ञप्ति-15 दिन, कारखानो में वातित जल,बर्फ और आईसक्रीम के लिए विनिर्माण-07 दिन,सभी मूल नगरीय विस्तार नगर आयोजन योजनांए सुधार न्यास योजनांए, पुनवास योजनांए नियमित बस्तिंया, नागरिक सुख सुविधांए के लिए सभी आकारों के भूखण्ड के लिए कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना जंहा अतिक्रमण की प्रतिपूर्ति न हो-18 दिन, स्वामित्व कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना में 5 एकड तक-15 दिन, अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल पर सम्पत्ति के देय रकबा, तल विवरण सम्पति के अधिकृत अनाधिकृत के स्तर एंव सम्पत्ति के वर्गीकरण से सम्बन्धित आपत्तियों का निवारण-10 दिन, नई सम्पत्ति आईडी जारी करना-10 दिन, आवारा पशुओ को हटाना-2 दिन, नालांे के ढक्कन लगाना-2 दिन, सीवरेज व स्टाँर्म वाटर नालो के मैनहोल का कवरेज-2 दिन को सेवा के अधिकार नियम के तहत शामिल किया गया है अगर आपका काम निर्धारित समय सीमा के भीतर नही होता तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जांएगी। अगर आपका काम समय सीमा में नही होता तो आप राईट टू सर्विस में ईमेल के माध्यम से शिकायत कर सकते है.

  • भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत ‘अग्निवीर ‘ की भर्ती के लिए जारी की अधिसूचना

    भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत ‘अग्निवीर ‘ की भर्ती के लिए जारी की अधिसूचना

    समग्र समाचार सेवा
    नई दिल्ली, 21 जून। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती के लिए भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती अधिसूचना की घोषणा की गई है।

    उम्मीदवारों को ऑनलाइन @joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया जुलाई 2022 में शुरू होगी।

    भारतीय सेना ने अपनी अधिसूचना में कहा कि जुलाई 2022 से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी (विमानन, गोला बारूद परीक्षक), अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10 वीं पास) और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8 वीं पास) के लिए पंजीकरण कर सकता है। )

    सेना ने कहा कि ‘अग्निवीर’ भारतीय सेना में एक अलग रैंक में एक पद धारण करेगा, जो कि किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगा।

    सेना ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या स्रोत की चार साल की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त गोपनीय सूचनाओं को ‘अग्निवर’ को प्रकट करने से रोक दिया जाएगा।

    इसमें कहा गया है कि इस योजना के शुरू होने से केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे चिकित्सा शाखा के तकनीकी कैडर को छोड़कर भारतीय सेना में नियमित कैडर का नामांकन कर सकेंगे।

    अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए युवा की आयु 17 वर्ष 6 माह से 21 माह के बीच होनी चाहिए।

    अग्निवीर के लिए सरकार ने सेवानिधि का भी ऐलान किया है. पहले वर्ष में युवाओं को 30,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ईपीएफ/पीपीएफ की सुविधा भी मिलेगी। प्रथम वर्ष में अग्निवीर का कुल वार्षिक पैकेज रु. 4.76 लाख। चौथे वर्ष तक, वेतन बढ़कर रु। 40,000 यानी सालाना 6.92 लाख रुपये का पैकेज होगा।

    अग्निवीरों को वार्षिक पैकेज के अलावा कुछ भत्ते भी मिलेंगे। इनमें जोखिम और कठिनाई, राशन, पोशाक और यात्रा भत्ता शामिल होगा। सेवा के दौरान विकलांग होने पर, आपको गैर-सेवा अवधि के लिए पूर्ण वेतन और ब्याज भी मिलेगा।

    ‘सेवा निधि’ पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी। अग्निवीर को ग्रेच्युटी और पेंशन का भी लाभ मिलेगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी।

  • अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में चुनाव आचार संहिता अधिसूचना हुई जारी

    अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में चुनाव आचार संहिता अधिसूचना हुई जारी

    समग्र समाचार सेवा
    देहरादून, 27 मार्च।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद अल्मोड़ा की 49-सल्ट विधान सभा के लिए उप निर्वाचन- 2021 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll संबन्धी अधिसूचना संख्या-576/ EXIT / 2021 /SDR&Vol-! दिनांक 24 मार्च 2021 निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च 2021 (शनिवार) को पूर्वान्ह 07:30 बजे और दिनांक 29 अप्रैल 2021 (गुरूवार) को अपरान्ह 07:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन / उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार -प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

    2- इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।