We love to bring to life as a developer and I aim the today do this using whatever front end tools of the necessary.

Quick Contact:

Live News

We love to bring to life as a developer and I aim the today do this using whatever front end tools of the necessary.

Quick Contact:

Global Governance News- Asia's First Bilingual News portal for Global News and UpdatesBlogभारतराज्य सरकारराजस्थान- श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में परिवहन विभाग की दो एमनेस्टी योजनाओं की अवधि बढ़ाई
Chief Minister Mr. Ashok Gehlot has approved the proposal to extend the duration of the amnesty scheme implemented on February 24, 2021

राजस्थान- श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में परिवहन विभाग की दो एमनेस्टी योजनाओं की अवधि बढ़ाई

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/जयपुर, 6 अप्रैल।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में वाहनों पर बकाया कर की वसूली के संदर्भ में 24 फरवरी, 2021 को लागू की गई एमनेस्टी योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने ओवरलोडिंग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रसारित एमनेस्टी योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2021-22 के दौरान इन एमनेस्टी योजनाओं की घोषणा की थी, जिसके क्रम में परिवहन विभाग ने ये एमनेस्टी योजनाएं 31 मार्च, 2021 तक के लिए अधिसूचित की थीं।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर बकाया कर वसूली के लिए लागू की गई एमनेस्टी योजना सफल रही है। योजना लागू होने के पहले 22 दिनों में ही लगभग 8.64 करोड़ रूपए की शास्ति अथवा ब्याज माफ करने के बावजूद 25 करोड़ रूपए का बकाया कर प्राप्त हुआ है। योजना की अवधि जून माह के अंत तक बढ़ाने से अधिकाधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए परिवहन विभाग को इस एमनेस्टी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए क्रियान्वयन एवं कुशल पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत भार वाहनों की ओवरलोडिंग के लंबित प्रकरणों के संबंध में 12 मार्च, 2021 को लागू की गई एमनेस्टी योजना की अवधि भी जून, 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को योजना की क्रियान्विति, प्रगति और राजस्व प्राप्ति की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यकता होने पर विशेष कैंप आयोजित कर वाहन स्वामियों को योजना का लाभ प्रदान कर उनसे बकाया प्रशमन राशि की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Related Post

Tags