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मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन में वितरित सामग्री में गुणवत्ता की कमी

समग्र समाचार सेवा
दमोह, 22दिसंबर। संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने पिछले दिनों दमोह जिले के पथरिया जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वधुओं को न्यून गुणवत्ता की सामग्री वितरित करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री आशीष अग्रवाल को जांच के बाद निलंबित कर दिया है. दमोह जिले की जनपद पंचायत पथरिया में 9 दिसबंर को सम्पन्न मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन के आयोजन में 75 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ था. सामूहिक विवाह सम्मेलन में वितरित की गई सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायत की जाँच निर्देशानुसार जनप्रतिनिधि, हितग्राही, मीडियाकर्मी, जिले के वरिष्ठ अधिकारी तथा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उपहार सामग्री सप्लायर्स के समक्ष किये जाने पर पाया गया कि जनपद पंचायत में सम्पन्न सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वधु को प्रदान की जाने वाली 10 सामग्रियों में से 3 सामग्री घड़ी, टेबिल फैन, वधु के वस्त्र की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाई गई तथा न्यून गुणवत्ता की सामग्री का वितरण किया गया.“मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की गाईड लाईन की निर्देशिका की कंडिका – 17 के अनुसार कंडिका 7.2 एवं 7.3 में प्रावधान है कि समिति द्वारा वधु को प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी।“ किन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत ,पथरिया श्री आशीष अग्रवाल द्वारा योजना के उक्त प्रावधान का अनुपालन किये बिना ही वधुओं को दी गई न्यून गुणवत्ता की सामग्री के फलस्वरूप शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो सका । साथ ही प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई है. श्री अग्रवाल द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर उदासीनता, कर्तव्य विमुखता, स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। श्री आशीष अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पथरिया, जिला दमोह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल का मुख्यालय, कार्यालय जिला पंचायत ,दमोह नियत किया गया है। श्री अग्रवाल की निलंबन अवधि में जनपद पंचायत पथरिया का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कलेक्टर यथोचित अधिकारी को निर्देशित करेंगे। निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

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