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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया; 30 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ , 15दिसंबर।गाजीपुर की एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई की हत्या के करीब 30 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी और उसके एक साथी को बृहस्पतिवार को 10-10 साल की कैद की सजा सुनायी और उन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश दुर्गेश ने पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को हुई हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी एवं उसके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनायी और दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया . अंसारी हत्या, रंगदारी वसूली समेत विभिन्न मामलों में इस वक्त बांदा जेल में बंद है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि तीन अगस्त 1991 को अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित अपने मकान के गेट पर खड़े थे, तभी कार से आये मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने अवधेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलायीं.कुमार के अनुसार अजय राय ने भी बचाव में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलायीं, जिसके बाद अंसारी और उसके साथी अपना वाहन छोड़कर भाग गए. अधिवक्ता के मुताबिक अजय राय गम्भीर रूप से घायल अपने भाई को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत करार दिया. उन्होंने बताया कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब अदालत ने यह सजा सुनाई है.

बता दें कि एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में भी गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को एक दिन पहले ही गिरफ्तार भी किया था. मुख्तार अंसारी अभी जेल में हैं. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा में एक जेल में बंद हैं. ईडी ने पिछले साल इस मामले में 59 वर्षीय नेता से पूछताछ की थी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया है. उन्हें एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था.

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