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Global Governance News- Asia's First Bilingual News portal for Global News and UpdatesBlogभारतराज्य सरकारएसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट में खुलासा, यूपी के 45 विधायक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
Out of the present 396 MLAs of the state, 45 will not be able to contest the elections. The Associate Democratic Reform (ADR) report released

एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट में खुलासा, यूपी के 45 विधायक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 25 दिसंबर। प्रदेश के मौजूदा 396 में से 45 विधायक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मौजूदा 45 विधायकों पर एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। आरपी अधिनियम (रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) 1951 की धारा 8(1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराधों में ये आरोप तय हुए हैं। इन मामलों में न्यूनतम छह महीने की सजा होने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
एडीआर ने यह रिपोर्ट पहली बार जारी की है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सजा काटने और रिहाई के छह साल बाद तक विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि चुनाव लड़ने की पात्रता या अपात्रता तय करने का अधिकार केन्द्रीय चुनाव आयोग के पास है। एडीआर के मुख्य समन्वयक डा संजय सिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इनमें भाजपा के 32, सपा के पांच, बसपा व अपना दल के 3-3 और कांग्रेस व अन्य दल का एक-एक विधायक शामिल है। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है। •32 विधायकों के खिलाफ दस साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं।

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