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The Reserve Bank of India (RBI) has accused the country's largest commercial bank State Bank of acquiring shares in excess of the maximum

देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक पर RBI ने ठोका एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 27नवंबर। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण लेने वाली कंपनी में अधिकतम सीमा से अधिक शेयर हासिल करने के आरोप में देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि एसबीआई की 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के अलोक में रिजर्व बैंक की टीम ने जांच की थी। जांच में पाया गया कि एसबीआई ने ऋण लेने वाली कंपनी में अधिकतम सीमा से अधिक शेयर हासिल किया है। किसी भी बैंक के लिए प्लेजिंग की सीमा पेड-अप शेयर कैपिटल का अधिकतम 30 फीसदी तक हो सकती है। इसके बाद एसबीआई से इस संबंध में जवाब मांगा गया था।
एसबीआई की ओर से मिले जवाब के बाद केंद्रीय बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि स्टेट बैंक ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस बाद एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की ओर से यह आदेश 16 नवंबर 2021 को ही जारी कर दिया गया था।

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