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केंद्र सरकार ने कपड़े-जूते-चप्पल जैसे कई समानों पर बढ़ाए GST, जनवरी 2022 से लागू होंगी नई दरें

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21 नवंबर। आनेवाले नए साल 2022 में सरकार ने आम नागरिकों को बड़ा झटका दिया है, अब से आपको कपड़े, जूते-चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर GST को बढ़ा दिया है. यानी अब कपड़े और जूते-चप्पल खरीदने के लिए आपको अपनी पॉकेट ढीली करनी होगी. बता दें कि सरकार पहले इन सामान पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स (CBIT) ने अधिसूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. काफी समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकती है और अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. जिसके बाद कपड़े और जूते-चप्पल अब महंगे हो जाएंगे।

अब किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा. पहले एक हजार रुपये तक की कीमत के कपड़े पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पर 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा धागों पर भी 12 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा, जिससे कपड़े महंगे हो जाएंगे. इसके अलावा बुने धागे, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स, तौलिया, नैपकिन, रूमाल, कालीन, गलीचा, लोई सभी पर 12 फीसदी की दर ही लागू होगी. वहीं, फुटवेयर पर जीएसटी के रेट्स को बढ़ाया गया है।

 

 

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