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मतदान प्रक्रिया में सुधार के लिए चुनाव आयोग के नए निर्देश

समग्र समाचार सेवा,

नई दिल्ली, 24 मई: मतदान दिवस को अधिक सुविधाजनक और सुचारू बनाने की दिशा में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दो महत्वपूर्ण नए निर्देश जारी किए हैं।

पहला निर्देश मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन जमा करने की प्रक्रिया को लेकर है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार के पास ‘पिजनहोल बॉक्स’ या जूट बैग जैसी साधारण व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहां मतदाता अपने फोन सुरक्षित रूप से जमा कर सकेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा।

दूसरा निर्देश प्रचार नियमों से जुड़ा है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। अभियान बूथ, जहां अनौपचारिक मतदाता पर्चियां वितरित की जाती हैं, अब केवल इस सीमा से बाहर ही लगाए जा सकेंगे।

चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नियमों में सीमित छूट देने की अनुमति भी दी है, परंतु मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाले नियम 49एम का पालन अनिवार्य रहेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में ये निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा और चुनाव की निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना है। यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुरूप लिया गया है।

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