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‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से हुआ था पास
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29सितंबर। महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है. बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को जारी विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी. इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जायेगा. इसके प्रावधान के अनुसार, ‘आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा.’
Government of India issues a gazette notification for the Women's Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023







