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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मीडियाकर्मी समेत ये लोग पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकेंगे वोट

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20मार्च। लोकसभा चुनाव में मतदाता की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी (Mediaperson) को पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) की सुविधा उपलब्ध दी गई है.

इसके अलावा मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं.

निर्वाचन आयोग ने दिए ये निर्देश
निर्वाचन आयोग (ईसी) ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किये जाने वाले आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है.

मतदान के दिन ‘कवरेज’ में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है.

ये मीडियाकर्मी कर सकेंगे पोस्टल से वोट
डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं.

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन ‘कवरेज’ के लिए आयोग द्वारा अधिकृत हैं, वे डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं.

फॉर्म 12डी देना होगा
प्रवक्ता ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा, डाक मतपत्र सर्विस मतदाताओं के लिए भी उपलब्ध हैं. सर्विस मतदाता अपने गृहनगर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी, घर से दूर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी हैं.

इसके अलावा, चुनाव ड्यूटी पर तैनात राज्य पुलिस कर्मी, मतदान कर्मी और विदेश में पोस्टिंग पर तैनात दूतावास कर्मचारी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.

 

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